द फॉलोअप डेस्क
झारखंड की राजधानी रांची के वर्तमान उपायुक्त और IAS अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। इसे लेकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में SLP (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की है। रांची डीसी ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें HC द्वारा उन्हें चुनावी कार्य से दूर रखे जाने का आदेश है। उपायुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय से उस आदेश को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि फिलहाल मंजूनाथ भजंत्री की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है।किस आदेश के खिलाफ दाखिल की याचिका
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को IAS अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने के आदेश के खिलाफ दायर अपील की याचिका स्वीकार की थी। वहीं, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मंजूनाथ भजंत्री को चुनावी कार्यों से दूर रखा गया था। इसके अलावा राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के दौरान उन्हें आनन-फानन में रांची DC के पद से हटाया गया था। साथ ही उनके स्थान पर वरुण रंजन रांची DC के पद पर पदस्थापित हुए थे। हालांकि, सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद राज्य सरकार ने वापस मंजूनाथ भजंत्री को रांची का उपायुक्त नियुक्त कर दिया। जानकारी हो कि मंजूनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को ही पदभार लिया है।